भूमिहीन परिवारों को मिलेगा छह हजार रुपये सालाना, एक सितंबर से कराएं पंजीयन

 


रायपुर। भूमिहीन किसान परिवारों को राज्य सरकार अनुदान राशि देगी। उन्हें छह हजार रुपये सालाना मिलेंगे। रायपुर में इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत हितग्राहियों का पंजीयन आगामी एक सितंबर से 30 नवंबर तक किया जाएगा। योजना से लाभ प्राप्त करने के लिए इच्छुक ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के मुखिया को राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के पोर्टल में पंजीयन कराना होगा।

योजना के अंतर्गत अंतिम रूप से चिह्नांकित हितग्राही परिवार के मुखिया को छह हजार रुपये की अनुदान सहायता राशि प्रति वर्ष दी जाएगी। जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है। इसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सदस्य - सचिव, प्रभारी अधिकारी, भू-अभिलेख, उप संचालक, कृषि, जिला श्रम अधिकारी, लीड बैंक अधिकारी और जिला सूचना अधिकारी एनआइसी सदस्य बनाए गए हैं।

इन परिवारों को मिलेगी प्राथमिकता

ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के अंतर्गत चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी, पुरोहित जैसे-पौनी-पसारी व्यवस्था से जुड़े परिवार, वनोपज संग्राहक तथा शासन द्वारा समय-समय पर नियत अन्य वर्ग भी पात्र होंगे, यदि उस परिवार के पास कृषि भूमि नहीं है।

भुइयां रिकॉर्ड के आधार पर मिलेगा लाभ

प्रत्येक ग्राम पंचायत में भुइयां रिकॉर्ड के आधार पर नामवार बी-1 और खसरा की प्रतिलिपि चस्पा की जाएगी, जिससे भू-धारी परिवारों की पहचान स्पष्ट हो सके। साथ ही भूमिहीन परिवारों को आवेदन भरने में सुविधा प्राप्त हो सके। राज्य में ग्रामीण आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि मजदूरी पर निर्भर है। खरीफ सत्र में ही कृषि मजदूरी के लिए पर्याप्त अवसर रहता है।

रबी सत्र में फसल क्षेत्राच्छादन कम होने के कारण कृषि मजदूरी के लिए अवसर भी कम हो जाता है। कृषि मजदूरी कार्य में सलग्न ग्रामीणों में अधिकतर लघु, सीमांत अथवा भूमिहीन कृषक हैं। इसमें से भूमिहीन कृषि मजदूर को अन्य की अपेक्षा रोजगार के कम अवसर ग्राम स्तर पर उपलब्ध होते हैं। राज्य शासन द्वारा ऐसे वर्ग को संबल प्रदाय करने की दृष्टि से राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 से प्रारंभ किया जा रहा है।

यह होगी पात्रता

हितग्राही परिवार की पात्रता एक अप्रैल 2021 की स्थिति में निर्धारित की गई है। योजना अंतर्गत पात्रता केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को होगी। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे सभी मूल निवासी भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे, जिस परिवार के पास कृषि भूमि नहीं है। पट्टे पर प्राप्त शासकीय भूमि यथा-वन अधिकार प्रमाण पत्र को कृषि भूमि माना जाएगा।

राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के लिए जिला स्तर पर सफल क्रियान्वयन और निगरानी के साथ शिकायतों के निराकरण के लिए समिति बनाई गई है, जो लगातार सक्रिय रहेगी।

-सौरभ कुमार, कलेक्टर, रायपुर