बिलासपुर : दुष्कर्म के आरोपित युवक को 20 साल की सजा

 बिलासपुर। जान से मारने की धमकी देकर युवती से जबरदस्ती एक साल से दुष्कर्म करने वाले आरोपित युवक को जिला एवं सत्र न्यायालय ने 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी को एक हजार रुपये अर्थदंड जमा करने का आदेश दिया है। सुनवाई के बाद आरोपित युवक को जेल भेज दिया गया। मामला 29 मई 2022 की रात आठ बजे का है, जहां पीड़िता अपने घर के बाहर टहल रही थी। इस दौरान चकरभाठा थाना क्षेत्र के ग्राम छतौना निवासी आरोपित घासीराम धुरी (20 ) आया और जबरदस्ती पीड़िता की हाथ पकड़कर खींचते हुए घर के पीछे तरफ ले गया। इस बीच पीड़िता ने शोर मचाने की कोशिश की तो आरोपी युवक ने उसके मुंह को दबा दिया और जबरन दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपित घासीराम ने युवती को घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर छोड़ दिया।   डर के कारण पीड़िता चुप रहती थी। 30 मई की सुबह उन्होंने अपने स्वजन को घटना के बारे में जानकारी दी। छह जून 2022 को स्वजन ने चकरभाठा थाना में अपराध दर्ज कराया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि सितंबर 2021 से आरोपित घासीराम जबरदस्ती दुष्कर्म करता रहा है और किसी को बताने पर स्वजन की हत्या करने की धमकी देता था। जिसके चलते पीड़िता शांत रहती थी। चकरभाठा पुलिस इस मामले में अपराध दर्ज कर आरोपित घासीराम धुरी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया था। कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही थी। मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपित घासीराम धुरी को 20 साल की कठोर कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।