विधायक लक्ष्मी ध्रुव पर 28 लाख 25 हजार रुपये हड़पने के आरोप में धोखाधड़ी का मामला दर्ज

 

दुर्ग l एक शैक्षणिक संस्थान में डायरेक्टर बनाने का झांसा देकर 28 लाख 25 हजार रुपये हड़पने के आरोप में न्यायालय ने कांग्रेस विधायक लक्ष्मी ध्रुव के विरुद्ध धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने परिवाद पर सुनवाई करते हुए उक्ताशय का आदेश जारी किया हैl
परिवाद पर न्यायालय में हुई सुनवाई सेक्टर 7 भिलाई निवासी पूर्णिमा ठाकुर ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग अमृता दिनेश मिश्रा के न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया था l परिवादी ने न्यायालय को बताया कि आरोपित लक्ष्मी ध्रुव ने गर्व एजुकेशन सोसायटी का डायरेक्टर बनाने के नाम पर उक्त राशि ली थी। पूर्णिमा ठाकुर ने दो साल तक डायरेक्टर के रूप में काम भी किया। लेकिन उसके बाद उन्हें छल कपट के सहारे हटा दिया गया।
प्रकरण में बताया गया है कि वर्ष 2017 में लक्ष्मी ध्रुव ने शासकीय तामस्कर महाविद्यालय दुर्ग से त्यागपत्र देने के बाद छत्तीसगढ़ सिहावा नगरी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव की प्रत्याशी बनीं एवं निर्वाचित होने पर 21 फरवरी 2019 में विधायक पद पर होते हुए गर्व एजुकेशन सोसायटी का अध्यक्ष बनकर एक झूठा शपथ पत्र आल इंडिया काउंसिल टेक्निकल नई दिल्ली को प्रेषित किया। 19 जनवरी 2019 को आरोपित ने स्वयं के हस्ताक्षर से नेट के माध्यम से इसे जारी किया। इस तरह यह विधायक बनने के बाद दोहरे लाभ के पद पर आसीन रही। परिवादी ने अपने पति की आय से प्राप्त रकम को अपने बच्चों के भविष्य के लिए सुरक्षित रखा था जिसे गर्व एजुकेशन सोसायटी में लक्ष्मी ध्रुव के कहने पर जमा किया। इस संबंध में उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्रीय आर्थिक अपराध दिल्ली, राज्यपाल छत्तीसगढ़, गृह मंत्री छत्तीसगढ़ को पत्र लिखा था। लेकिन कहीं भी कार्यवाही ने होने बाद के बाद पूर्णिमा ठाकुर ने न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत कियाl