रायपुर। आयकर विभाग 10 वर्ष पुराने लेन-देन पर जांच कर सकता है। आयकर अधिनियम में हुए संशोधनों के बाद अब ऐसे खाताधारकों की मुश्किलें बढ़ चुकी है, जिन्होंने टैक्स चोरी की है। प्रदेश में वर्तमान में साढ़े 11 लाख से अधिक करदाता हैं। आयकर विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कई ऐसे संदिग्ध खाते हैं, जिनकी जांच की जा सकती है। विभागीय सूत्रों का कहना है कि पुराने मामलों में टैक्स चोरी और वित्तीय अनियमितता के मामलों में विभाग शीघ्र ही 10 वर्ष पुराने लेन-देन की जांच कर सकता है। गौरतलब है कि इससे पहले आयकर विभाग के पास अधिकतम छह वर्ष तक जाचं करने का अधिकार था, इसे वर्तमान में तीन वर्ष कर दिया गया है। अब विशेष परिस्थिति में 10 वर्ष पुराने लेनदेन पर आयकर विभाग जांच कर सकता है। बताया जा रहा है कि फाइनेंस बिल 2022 में यह बदलाव किया गया है।
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