सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव हिंसा मामले के आरोपी राउत को दी अंतरिम जमानत

 

नयी दिल्ली उच्चतम न्यायालय ने 2018 के भीमा कोरेगांव हिंसा मामले के आरोपी महेश राउत को 27 जून को अपनी दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए शुक्रवार को दो सप्ताह की अंतरिम जमानत दी। न्यायमूर्ति एस विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति एस वी एन भट्टी की अवकाशकालीन पीठ ने उन्हें 26 जून से 10 जुलाई तक के लिए अंतरिम जमानत दी। आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता राउत पर 2018 की जातीय हिंसा मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम 1967 की धारा 15 के तहत आरोप लगाया गया था। उन पर प्रतिबंधित सीपीआई (माओवादी) से संबंध रखने और देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के भी आरोप हैं। पीठ के समक्ष राउत की ओर से पेश वकील अपर्णा भट ने कहा कि उनकी दादी की मृत्यु मई के आखिरी हफ्ते में हुई और कुछ रस्में अभी भी की जानी हैं। इसमें शामिल होने के लिए उन्हें अंतरिम जमानत दी जाए।