रायपुर । निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (आरटीई), 2009 के प्रभावी कियान्वयन हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति गठन का किया गया है। राज्य शासन द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार कलेक्टर सहित 9 सदस्यीय जिला स्तरीय समिति में पुलिस अधीक्षक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जिला पंचायत), आयुक्त, नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, सहायक आयुक्त, आ.जा.क.वि.वि., जिला समन्वयक, मिशन संचालक, समग्र शिक्षा, एक प्राचार्य, एक पालक को सदस्य बनाया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी इस समिति के सदस्य सचिव होंगे।
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