छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त करने के आदेश दिया


 रायपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने सहायक शिक्षकों के पद पर बीएड डिग्रीधारी आवेदकों की नियुक्ति निरस्त कर दी है और साथ ही छह सप्ताह में डीएड धारकों की पुनरीक्षित सूची बनाने का आदेश दिया है। न्यायालय के इस फैसले के बाद तीन हजार से अधिक सहायक शिक्षकों की नौकरी खतरे में आ गई है। ये सभी शिक्षक अब विभिन्न सरकारी दफ्तरों के साथ-साथ मंत्री-विधायकों से मुलाकात कर नौकरी बचाने की गुहार लगा रहे हैं।