सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सोरेन को झटका, अंतरिम जमानत की याचिका खारिज

 

 रांची। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ा झटका देते हुए अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पैरवी वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट की ओर से याचिका खारिज होने के बाद कपिल सिब्बल ने अंतरिम जमानत याचिका वापस ले ली। हेमंत सोरेन की ओर से एक अन्य अंतरिम जमानत याचिका निचली अदालत में भी पहली ही दायर की जा चुकी है। इस बारे में जानकारी छिपाने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। आपको बता दें कि जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में हेमंत सोरेन जेल में बंद है। गौरतलब है कि हेमंत सोरेन ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर मंगलवार को भी सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना है कि हेमंत सोरेन के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है और ऐसे में वे गिरफ्तारी को चुनौती कैसे दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल से कहा है कि यह एक ऐसा मामला है जिस पर विस्तार से सुनवाई की जरूरत है। जमीन घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी की रात को गिरफ्तार किया था। हाई कोर्ट ने भी सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर चुका है।