रायपुर।
अगर आपको गैस सिलेंडर में मानक से कम गैस मिलती है तो इसकी शिकायत कर सकते
हैं। सिलेंडर में कम गैस पाई गई तो संबंधित एजेंसी पर 10 हजार रुपये तक
जुर्माना लग सकता है। उसका लाइसेंस भी रद किया जा सकता है। बताया जा रहा है
कि एलपीजी सिलेंडरों में गैस कम होने पर नियमानुसार एजेंसी व डिलीवरीमैन
पर कार्रवाई हो सकती है। यह माना जा सकता है कि गैस एजेंसी की मिलीभगत से
डिलीवरीमैन द्वारा गड़बड़ी की गई। जानकारों का कहना है कि विभिन्न
क्षेत्रों में गैस की कम आपूर्ति की शिकायत के बाद बहुत सी गैस एजेंसियों
की जांच भी की जा रही है। मानक से कम गैस की डिलीवरी उपभोक्ताओं को करने पर
कंपनी की गाइलाइंस के साथ-साथ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कानूनी
कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एलपीजी की कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार
द्वारा यह कदम उठाया गया है। गलत काम करने वाली गैस एजेंसियों पर लीगल
मैट्रोलाजी एक्ट 2009 के अंतर्गत चालान किया जाएगा। गैस डिलीवरी के वक्त
उपभोक्ताओं को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आया मैसेज डिलीवरीमैन को बताना भी
अनिवार्य कर दिया गया है। जानकारों के अनुसार केंद्र सरकार ने वर्ष 2020
में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू कर दिया है। उपभोक्ता को गैस कम
मिलने की शिकायत पर इसी अधिनियम के तहत संबंधित गैस एजेंसी पर कार्रवाई
होगी। उपभोक्ता के पास यह अधिकार है कि जब डिलीवरीमैन सिलेंडर लेकर आए तो
वह उसे सिलेंडर का वजन करने के लिए कह सकता है। ऐसा करने से इन्कार करने पर
शिकायत की जा सकती है। उपभोक्ता कंपनी के साथ ही सीधे नापतौल विभाग के
नंबर 0771-2262375 पर भी शिकायत कर सकते हैं। शिकायत पर विभाग तत्काल
कार्रवाई करता है। नापतौल विभाग के उप नियंत्रक सुरेश कुमार देवांगन ने कहा
कि उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना होगा। होम डिलीवरी
के वक्त ही सिलेंडर का वजन चेक करा लेना चाहिए। इसके बाद भी शक है तो विभाग
में शिकायत कर सकते हैं।
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