राजू गुप्ता हत्या मामले में आरोपित को उम्र कैद की सजा, सह आरोपित दोषमुक्त

 रायपुर। चार साल पहले रायपुर के डीडीनगर इलाके के सरोना में राजू गुप्ता नामक युवक की चाकू मारकर हत्या करने के आरोपित राहुल आहूजा को कोर्ट ने उम्र कैद सजा सुनाई है, जबकि सह आरोपित उमेश मरसकोले के खिलाफ अपराध प्रमाणित नहीं होने पर उसे दोषमुक्त कर दिया गया। अतिरिक्त लोक अभियोजक आरएस भामरा ने बताया कि 13 अगस्त, 2019 की रात दस बजे केपीएस स्कूल सरोना के पास आरडीए कालोनी रायपुरा निवासी आरोपित राहुल आहूजा (20) और महादेव घाट, रायपुरा निवासी उमेश मरसकोले उर्फ चांटी (22) ने पुरानी रंजिश का बदला लेने अपने ही साथी राजू गुप्ता के पेट, पसली, गर्दन में चाकू से कई वार कर दिया था। इस हमले में गंभीर रूप से घायल राजू गुप्ता की मौत हो गई थी। पुलिस ने मामले में हत्या समेत अन्य धाराओं में केस दर्जकर दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजने के साथ ही आठ नंवबर 2021 को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार मिंज की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। हत्या के इस केस की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश विजय कुमार मिंज ने पुलिस की ओर से पेश किए गए ठोस सुबूत, गवाहों के बयान के आधार पर राहुल गुप्ता को हत्या का दोषी पाकर धारा 302 में उम्र कैद,धारा 25,27 आमर्स एक्ट में तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास के साथ ही एक हजार रुपये और पांच-पांच सौ रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर आरोपित को प्रत्येक अपराध में एक-एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास अलग से भुगतना होगा। सह आरोपित उमेश मरसकोले को परिस्थितिजन्य साक्ष्य साबित नहीं होने पर दोषमुक्त करार दिया।