पुलिस ने नहीं की कार्रवाई तो युवती ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा

 

 भिलाई । रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर एक युवती से साढ़े तीन लाख रुपये की ठगी हुई है। रुपये देने के बाद भी जब युवती की नौकरी नहीं लगी तो उसने आरोपित से अपने रुपये वापस मांगे। आरोपित ने उसे एक चेक भी दिया, लेकिन वह बाउंस हो गया। लगातार घुमाने के बाद आरोपित ने रुपये देने से इन्कार कर दिया। इसके बाद महिला ने न्यायालय में याचिका दायर की। जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आरोपित के खिलाफ धोखाधड़ी की धारा के तहत प्राथमिकी कर जांच करने का आदेश दिया। इसके आधार पर भिलाई नगर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है।  पुलिस ने बताया कि सेक्टर-छह निवासी पल्लवी राव ने खुर्सीपार निवासी आरोपित गंगा सागर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए न्यायालय में याचिका दायर की थी। न्यायालय ने पल्लवी राव के पक्ष में फैसला सुनाया है। पुलिस ने बताया कि शिकायतकर्ता व आरोपित के बीच पुरानी जान पहचान थी। इसका फायदा उठाते हुए आरोपित ने पीड़िता से कहा कि उसकी रेलवे के अधिकारियों से अच्छी जान पहचान है। जिसके आधार पर वह उसकी रेलवे में नौकरी लगवा सकता है। आरोपित की बातों में आकर उसने किस्तों में उसे साढ़े तीन लाख रुपये दिए। पीड़िता के पिता ने लाकडाउन के समय उसे डेढ़ लाख रुपये दिए और नवंबर 2020 में बाकी के दो लाख रुपये दिए थे। रुपये लेने के बाद भी आरोपित ने पीड़िता की नौकरी नहीं लगवाई। इस पर उसने आरोपित से अपने रुपये मांगे तो उसने घुमाना शुरू कर दिया। काफी समय तक घुमाने के बाद 15 सितंबर 2020 को आरोपित ने उसे एक लाख रुपये का चेक दिया। शिकायतकर्ता ने चेक बैंक में जमा किया तो 16 नवंबर को बाउंस हो गया। पीड़िता ने चेक बाउंस होने की जानकारी देते हुए अपने रुपये वापस मांगे तो आरोपित ने रुपये न होने की बात कहते हुए साफ इन्कार कर दिया। इसके बाद उसने पुलिस से शिकायत की, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई न होने पर उसने न्यायालय में याचिका दायर की।