दुर्ग/भिलाई। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में संभवतः पहली बार एक दुष्कर्म पीड़िता, उसकी बहन और मां के खिलाफ ब्लैकमेलिंग की रिपोर्ट दर्ज हुआ है। मामले के प्रार्थी ने न्यायालय में परिवाद दायर किया था। जिसकी सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया। इस मामले का प्रार्थी पूर्व में कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर था। उसने कॉलेज से इस्तीफा देकर अपने घर के पास कोचिंग खोलकर पढ़ाना शुरू किया था। ब्लैकमेलिंग की एक आरोपित उसके पढ़ने जाती थी। प्रकरण में ये आरोप लगाया गया है कि छात्रा, पीड़ित प्रोफेसर को अश्लील मैसेज भेजती थी। उस पर मना किया था। इसी बात को लेकर उनके परिवार के बीच विवाद हुआ था। जिस पर छात्रा ने वर्ष 2020 उसके खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज करवा दिया था। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पीड़ित 6 महीनों तक जेल में बंद था और बाद में वो जमानत पर छूटा था। इसके बाद के वापस लेने के लिए पांच लाख रुपये की मांग की जाने लगी। छात्रा की बहन ने रुपयों के संबंध में पीड़ित प्रोफेसर को मैसेज भी भेजा था। पीड़ित ने उसकी लिखित शिकायत नेवई थाना में की थी लेकिन, कोई कार्यवाही न होने पर उसने न्यायालय की शरण ली थी। जिसके बाद नेवई थाना में ही ये रिपोर्ट दर्ज हुई है।
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