नोटिस मिलते ही पत्नी के नाम जमा किया चार लाख 48 हजार स्र्पये

 

 बिलासपुर। परिवार न्यायालय के फैसले के बाद भी पति द्वारा याचिकाकर्ता पत्नी को भरण पोषण के तहत एक निश्चित राशि देने में आनाकानी कर रहा था। लगातार कोशिशों के बाद भी पति फैसले का अवहेलना कर रहे थे तब परेशान पत्नी ने हाई कोर्ट में गुहार लगाई। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता के पति को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए थे। कोर्ट का नोटिस मिलते ही अपने वकील के माध्यम से पत्नी के नाम चार लाख 48 हजार स्र्पये एकाउंटपेयी चेक कोर्ट में जमा करा दिया है।