बैंक से धोखाधड़ी के आरोप में भारतीय महिला को छह महीने की जेल

 

सिंगापुर में ऋण प्राप्त करने के लिए जाली दस्तावेज जमा कराकर बैंक से धोखाधड़ी करने के मामले में सोमवार को भारतीय मूल की एक महिला को छह महीने के कारावास की सजा सुनाई गई। उप लोक अभियोजक धीरज सी. चैनानी ने कहा कि सितंबर 2018 में किरण कौर (29) के पास नौकरी नहीं थी और वह आर्थिक तंगी का सामना कर रही थी। इस दौरान उसकी नजर एक विज्ञापन पर पड़ी। ‘द स्ट्रेट टाइम्स’ की खबर के अनुसार विज्ञापन के जरिए व्हाट्सऐप पर उसने ‘‘चार्ल्स’’ नामक व्यक्ति से संपर्क किया। अदालती दस्तावेजों में ‘‘चार्ल्स’’ की पहचान जाहिर नहीं की गई है। ‘‘चार्ल्स’’ ने कौर से कहा कि वह उसकी मदद कर सकता है। उप लोक अभियोजक ने कहा कि आरोपी महिला ने “चार्ल्स” को बताया कि वह फिलहाल काम नहीं कर रही है और बैंक से कर्ज लेने के लिए उसके पास कोई केंद्रीय भविष्य निधि योगदान नहीं है। खबर में कहा गया है, ‘‘चार्ल्स ने आरोपी से कहा कि ंिचता की कोई बात नहीं है और उसे (आरोपी को) बैंक कर्ज के लिए आवेदन करने को लेकर अपेक्षित आय स्तर को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है।’’