गुरुग्राम में एहतियात के तौर पर धारा 144 लागू

 

गुरुग्राम. हरियाणा में गुरुग्राम जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर धारा 144 लागू कर दी है, हालांकि सैनिकों की भर्ती के लिए केंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ शुक्रवार को यहां कोई ताजा विरोध नहीं हुआ। उपायुक्त निशांत यादव ने कहा कि यह आदेश इसलिए जारी किया गया, क्योंकि दूसरे दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी रहने की संभावना है और प्रशासन ने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, बाजारों, राष्ट्रीय राजमार्गों और बिजली ग्रिड सहित जिले के विभिन्न स्थानों पर गुस्साई भीड़ के जुटने की आशंका जताई है। उन्होंने कहा, ‘‘इससे कानून-व्यवस्था बनाए रखने में रुकावट, गड़बड़ी या हस्तक्षेप हो सकता है।’’ आदेश में कहा गया है, ‘‘आपराधिक प्रक्रिया (संहिता)-1973 के तहत, मैं निशांत कुमार यादव, गुरुग्राम जिलाधिकारी, गुरुग्राम के भीतर व्यक्तियों की मुक्त आवाजाही और चार से अधिक व्यक्तियों को इकट्ठा करने पर रोक लगाता हूं।’’ आदेश में कहा गया है कि उल्लंघन का दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा और कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि कुछ युवकों ने कथित तौर पर हेली मंडी के पास रेल सेवा बाधित करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रेलवे ट्रैक पर पहुंचने से पहले ही रोक दिया। इससे पहले दिन में राजीव चौक पर प्रदर्शन का आ’’ान किया गया था, जिसके बाद पुलिस बल तैनात किया गया था। पुलिस ने कहा कि प्रदर्शनकारी पुलिसर्किमयों को देखकर वापस चले गए। सदर सहायक पुलिस आयुक्त अमन यादव ने कहा, ‘‘राजीव चौक पर 200 से अधिक पुलिसर्किमयों को तैनात किया गया है। जिले के अन्य मुख्य चौक पर भी पुलिसकर्मी तैनात हैं। हम युवाओं से अपील करते हैं कि यदि वे योजना से सहमत नहीं हैं, तो वे प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन जिम्मेदारी के साथ।’’ उधर, पलवल में उपायुक्त के आवास पर बृहस्पतिवार को हुए पथराव के मद्देनजर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। थल सेना, नौसेना और वायु सेना में चार साल की अवधि के लिए जवानों की भर्ती और ज्यादातर को ग्रेच्युटी तथा पेंशन लाभ के बगैर अनिवार्य सेवानिवृत्ति से संबंधित अग्निपथ योजना के खिलाफ बुधवार से कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए।