रायपुर। उच्चतम न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति के आरोप
में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत निलंबित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक
जीपी सिंह को जमानत देने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली
छत्तीसगढ़ सरकार की याचिका खारिज कर दी। छत्तीसगढ़ सरकार की याचिका को
खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि राज्य की याचिका पूरी तरह से
बेबुनियाद है।
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