कर्नाटक में नाबालिग से बलात्कार के मामले में एक व्यक्ति को सात साल की सजा

 


मंगलुरु (कर्नाटक). स्थानीय अदालत ने नाबालिग छात्रा का अपहरण कर उससे बलात्कार करने के मामले में एक व्यक्ति को सात साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला अगस्त 2014 का है। इरफान (28) को नाबालिग का अपहरण कर उसे एक लॉज में रखने और उससे बलात्कार करने का दोषी पाया गया। वह, यहां के कोटेकर गांव के डेरालाकट्टे का रहने वाला है और नाबालिग को पहले से जानता था, उसकी उससे कई बार फोन पर बात भी होती थी।

नाबालिग को इस बात का विश्वास दिलाने के बाद की वह उससे प्यार करता है। अगस्त 2014 में उसने नातेकल में लड़की को कॉलेज जाते समय रोका और उसका अपहरण कर चिकमगलूर स्थित लॉज में ले गया, जहां उसने उसके साथ बलात्कार किया। घटना की जानकारी किसी को भी देने पर, उसने लड़की को जान से मारने की धमकी भी दी थी। लड़की के माता-पिता ने उल्लाल थाने में उसके लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। जांच के दौरान पुलिस को इरफान के बारे में पता चला।

सत्र एवं त्वरित विशेष अदालत-1 की न्यायाधीश सावित्री वी भाटी ने सोमवार को इरफान को दोषी ठहराया। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के तहत बलात्कार के मामले में उस पर 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया और तीन साल की सजा सुनाई गई।

अपहरण के मामले में एक साल की सजा तथा पांच हजार रुपये जुर्माना, जान से मारने की धमकी देने के लिए दो हजार रुपये का जुर्माना तथा पांच महीने की सजा और रास्ते में जबरन रोकने के लिए एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करने पर उसे अतिरिक्त समय जेल में रहना होगा।