छत्तीसगढ़: चिटफंड कंपनी में डूबे हुए पैसे मिलेंगे वापस, इस तारीख तक कर सकेंगे आवेदन

 

रायपुर. चिटफंड कंपनियों में निवेश करने वाले जनसामान्य, निवेशकों से आवेदन प्राप्त करने की तिथि दुर्ग, बिलासपुर व सरगुजा संभाग में 20 अगस्त 2021 तक बढ़ा दी गई है। पहले प्रशासन ने अर्जी देने की तारीख 6 अगस्त तक की थी। दो दिन पहले अचानक तारीख की घोषणा किये जाने से लोगो में खलबली मच गई थी। रायपुर सहित आसपास के सभी जिलों में आवेदन जमा करने की खलबली मच गई थी। इन्ही हालातों को देखते हुए प्रशासन ने तारीख को आगे बढ़ने का निर्णय लिया।

रायपुर जिले में ही 6 सौ करोड़ से अधिक रुपए डूबे हैं। रायपुर में करीब एक लाख 20 हजार लोगों ने अलग-अलग कंपनियों ने निवेश किया था। राज्य की सरकार बदलने के बाद पहली बार चिटफंड के पीड़ितों की रकम वापसी की कवायद की जा रही है। अफसरों के मुताबिक अभी केवल आवेदन स्वीकार किये जा रहे हैं। आवेदन में ये जानकारी ली जा रही है की किस कंपनी में कितने पैसे डूबे हैं। कंपनी से सम्बंधित उनके पास जो दस्तावेज है उसके फोटो कॉपी भी जमा की जा रही है।

बता दें कि सरकार चिटफंड कंपनियों की संपत्ति बेच फर्जीवाड़े के शिकार हुए लोगों के पैसे लौटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए 31 चिटफंड कंपनियों की प्रॉपर्टी लिस्टेड कर ली गई है। प्रशासन रकम वापसी के लिए अब तक 16 कंपनियों की 8 करोड़ रुपए की प्रापर्टी कुर्क कर चुका है। राजधानी रायपुर के करीब एक लाख लोग जो चिटफंड कंपनियों के जाल में फंसकर अपने 500 करोड़ रुपए गंवा चुके हैं, उनकी रकम वापसी के लिए प्रशासन ने बड़ी कवायद शुरू कर दी है।