रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए 1 लाख तक के सामान की ट्रांसपोर्टिंग में E-Way Bill में छूट दी है. इस संबंध में आज नोटिफिकेशन जारी किया गया है. नोटिफिकेशन में बताया गया कि पान मसाला, तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद, विनियरिंग शीट्स, लेमिनेटेड शीट, पार्टिकल बोर्ड, फाइबर बोर्ड, प्लाईवुड, आयरन एंड स्टील, आयरन एंड स्टील के सामान और कोयला को 50 हजार रुपए की श्रेणी में रखा गया है. इसके अलावा अन्य सामान की ट्रांसपोर्टिंग 1 लाख रुपए से अधिक होने पर E-Way Bill देना पड़ेगा. चेंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी ने बताया कि चेंबर और कैट ने छोटे व्यापारियों को राहत देने के लिए सरकार से मांग की थी, जिस पर अब सरकार ने अमल किया है. हम सरकार के इस कदम की सराहना करते हैं.
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