बिलासपुर. ट्रेन के जरिए गांजा तस्करी करने वाले जीआरपी आरक्षक व उनके परिजनों की आय से अधिक संपत्ति को साफेमा कोर्ट मुंबई ने फ्रीज करने का फैसला सुनाया है। आरोपियों की करीब डेढ़ करोड़ की संपत्ति फ्रीज की गई है। बता दें कि जीआरपी का आरक्षक अपने साले के बैंक अकाउंट में गांजा तस्करी का पैसा जमा कराता था। तस्करी के पैसे से लक्जरी मकान व गाड़ियां खरीदी थी। दरअसल, 23 अक्टूबर 2024 को बिलासपुर के जीआरपी ने आरोपी योगेश सोंधिया और रोहित द्विवेदी के कब्जे से 20 किलो गांजा जब्त किया था। मामले की जांच में पता चला कि जीआरपी थाना बिलासपुर में पदस्थ आरक्षक लक्ष्मण गाईन, मन्नु प्रजापति, संतोष राठौर और सौरभ नागवंशी गांजा तस्करी में शामिल हैं। इनके द्वारा ट्रेन में गांजा पकड़कर उसे बेचने के लिए अपने सहयोगी योगेश उर्फ गुड्डू, श्यामधर उर्फ छोटू को देते थे। आरक्षकों द्वारा ट्रेन में पेट्रोलिंग चेकिंग ड्यूटी में महासमुंद, रायपुर, दुर्ग, गोंदिया, चांपा, सक्ती, रायगढ़ आदि जगहों में जाते समय अपने साथ आरोपी गुड्डू उर्फ योगेश सोंधिया, छोटू उर्फ श्यामधर चौधरी को साथ में लेकर जाते थे।
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