लोकतन्त्र तरीके से पूर्ण चुनाव/ चयन कर सभी क्षेत्र के समान नेतृत्व एवं समान विकास हेतु मांग



 शेख आबिद किंग भारत न्यूज़

रायपुर  । विषय आगामी दिनों में होने वाले छ0ग० चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रायपुर का चुनाव जो कि 180ग० स्तर का है। इसमें चुनाव में संविधान की अनियमिताऐ एवं सदस्यों के अधिकार का असंवैधानिक तरीके से हनन करने तथा क्षेत्र विशेष सदस्यों को ही लाभ एवं स्वंय के स्वार्थ के लिए चेम्बर का उपयोग करने वाले जैसे विषयो का उजागर करना एवं 1. संविधान मे क्षेत्र विशेष से जुड़े व्यापारी सदस्य को ही लाभ पहुंचाने के उ‌द्देश्य से, गत वर्ष मे किये गये संशोधित मूल संविधान की- धारा-16 (ब) (7) " कार्यकारिणी के सदस्य या पदाधिकारी पुनः चुनाव के लिए खड़े हो सकेंगे। चेम्बर, अध्यक्ष, महामंत्री एवं कोषाध्यक्ष दो कार्यकाल से ज्यादा एक पद पर नहीं रहेगे। यह व्यवस्था पारित प्रस्ताव दिनांक 11.11.2011 के पश्चात् के अध्यक्ष, महामंत्री व कोषाध्यक्ष पर लागू होगी।" को नये संशोधित संविधान मे लुप्त करना, मतलब जो दो बार संघ का कार्यकाल कर चुका हो वह तीसरी, चौथी बार भी चुनाव लड़ सकता है। इससे छ०ग० के अन्य सदस्यों के अधिकार और प्रतिभा का हनन होता है और एक ही क्षेत्र रायपुर के व्यापारियों के पेनल का एकाधिकार और संस्था पे काबिज होने पर सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ के व्यापारिक हित का नुकासान होता है। 2. संशोधित संविधान की धारा 9 (1) मे वर्णित है कि "प्रत्येक सदस्य को संघ कार्य मे मत व राय देने, प्रश्न पूछने व प्रस्ताव रखने तथा चुनाव में भाग लेने का अधिकार रहेगा व प्रत्येक सदस्य संघ के किसी भी पद के लिए नियमानुसार चुनाव लड़ सकेगा।" के बिलकुल विपरित घारा 15 में "अध्यक्ष, महामंत्री एवं कोषाध्यक्ष अनिवार्यतः रायपुर एवं नया रायपुर में से किसी एक विधानसभा क्षेत्र का निवासी एवं कार्यक्षेत्र का ही होगा एवं छत्तीसगढ़ के सभी राजस्व जिले-(रायपुर जिले को छोड़कर) प्रत्येक जिले एवं मिलाई (जिले का दर्जा दिया गया है। जिसमे उपाध्यक्ष एवं मंत्री का चुनाव होगा।" में वर्णित है। इस असंवैधानिक नियम से राज्य के अन्य जिलो और क्षेत्रों के सदस्यों एवं संस्था की मूल उ‌द्देश्यों की अव्हेलना की जा रही है और समस्त व्यवपारियों के संबंध में अधिकारों का हनन हो रहा है।  ऐसे अधिनियम पूरे हिन्दुस्तान में किसी भी संस्था के संविधान मे नही होगा. जिसमे क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने के लिए एक ही क्षेत्र (रायपुर) के ही सदस्यों को प्रमुख तीन पद "अध्यक्ष, महामंत्री एवं कोषाध्यक्ष" के लिए पत्रता देना। 4. आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से छ०म० मे स्थित सभी प्रकार के व्यापारी वर्ग, व्यापारी ऐसोशिसन और व्यापारियों के हित में काम करने वाली संस्था से निवेदन और अपील करते है कि:- छ०ग० राज्य की सबसे बड़ी संस्था जो व्यापार एवं व्यापारियों के हितों के लिए बनी है, वह क्षेत्रवाद के जाल के शिकांजे में फंस गई है जिसके अतंर्गत मूल संविधान को संशोधित कर स्वार्थ भाव के लिए एक क्षेत्र और एक क्षेत्र के ही पेनलों के सदस्यो को ही विशषाधिकार देते हुए रायपुर को छोड़कर छत्तीसगढ़ के कोई भी व्यापारी नेतृत्व नही कर सकता का नियम संविधान की धारा 9 (1) की मन्यता को शुन्य करते हुए धारा 15 जोड़ा गया, जो कि छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों के सभी प्रतिभावान व्यापरियों को व्यापार हित में काम करने से रोकता है। ऐसे असंवैधानिक प्रक्रिया में चुनाव न हो, जिसके लिए छ०म० के सभी क्षेत्रों के हर वर्ग के व्यापारी संघटनों ने इस चुनाव नियम को सुधार की मांग की एवं चुनाव सिर्फ और सिर्फ सभी क्षेत्रों एवं सभी संभागो के सभी जिलों के सभी सदस्यों मे समानताएं और प्रतिभा के आधार पर नयी कार्यकारिणी बननी चाहिए ऐसी मांग की गयी है। ऐसे असंवैधानिक नियम जो संस्था छ०ग० स्तर के है उसके मूल स्वरूप और उद्देश्य से भटका रही है नतीजन रायपुर क्षेत्र में संस्था दो गुटो में है। उन्हें पता है अन्य क्षेत्रों से कोई नेतृत्व आएगा नही वे आपस में मतभेद कर अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अन्य क्षेत्रो के व्यापरियों का लगातार इस्तेमाल कर रही जिससे अन्य क्षेत्रों के व्यापारियो एंव व्यापारिक हित का नुकसान हो रहा है। अगर संविधान के अनुसार पूरे छ०म० से प्रतिभा का चयन चुनाव कर कोई नेतृत्व आता है तो व्यपार हितों में कार्य होंगे, तो व्यापार हितों के कार्य में तेजी आएगी और विकास होगें। "बस्तर से अंबिकापुर तक, राजनांदगांव से रायगढ़ तक के सभी वर्ग के व्यापारियों की संस्था छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज है जिसमें हम सबका समान अधिकार है।" "व्यापारी एकता जिन्दाबाद् ।"