रायपुर । छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में जेल में बंद आरोपी अरुणपति त्रिपाठी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ उन्हें जमानत दे दी है। हालांकि, एपी त्रिपाठी के खिलाफ EOW भी जांच कर रही है। इसलिए उनका जेल से बाहर आना मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान ED को फटकार लगाते हुए कहा कि, ईडी की शिकायत पर संज्ञान लेने का आदेश रद्द कर दिया गया है, तो पीएमएलए आरोपी को हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। यह सुनवाई जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जवल भुयान की बेंच में हुई। अरुण पति त्रिपाठी छत्तीसगढ़ सरकार के आबकारी विभाग के विशेष सचिव रहे हैं। पहले वे छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एमडी भी रहे हैं। एपी त्रिपाठी इंडियन टेलीकॉम के ऑफिसर हैं, जो डेपुटेशन पर छत्तीसगढ़ में कार्यरत रहे हैं।
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