जांजगीर चांपा । प्रार्थी श्री महेन्द्र देवांगन, ग्राम केरा, जिला-जांजगीर चांपा द्वारा एन्टी करप्शन ब्यूरो, बिलासपुर में शिकायत की गई थी कि हथकरघा बुनकर सहकारी समितियां-महामाया समिति मिस्दा, लक्ष्मी कोसा समिति खोखरा एवं बजरंग बुनकर समिति खोखरा का कार्य निष्पादन बंद होने के कारण उनके द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा विपणन एवं सहकारी संघ रायपुर को आवेदन दिया गया था, जिस पर सहायक संचालक हथकरघा जांजगीर चांपा को जांच हेतु निर्देश प्राप्त हुआ। सहकारी समितियों द्वारा प्रार्थी को अधिकृत करने पर जांच पश्चात् रिपोर्ट रायपुर भेजने हेतु वरिष्ठ निरीक्षक हरेकृष्ण चौहान से मिलने पर उनके द्वारा 1,75,000 रूपये रिश्वत की मांग की गई। प्रार्थी रिश्वत नहीं देना चाहता था बल्कि आरोपी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था। प्रार्थी द्वारा 50,000 रू. की व्यवस्था करने पश्चात् आज दिनांक 03.01.2025 को ट्रेप आयोजित कर प्रार्थी से आरोपी हरेकृष्ण चौहान, वरिष्ठ निरीक्षक, हथकरघा विभाग, जिला-जांजगीर चांपा को पहली किश्त 50,000 रू. रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध धारा 7 पीसीएक्ट 1988 के प्रावधानों के तहत् अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।
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