सुप्रीम कोर्ट ने की जौहर विश्वविद्यालय मामले में याचिका खारिज

 

नयी दिल्ली उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की जमीन का पट्टा रद्द करने के उच्च न्यायालय के एक फैसले को चुनौती देने वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 18 मार्च 2024 के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा, “हमें उच्च न्यायालय के आदेश में कोई खामी नजर नहीं आती। ” यह मामला वरिष्ठ समाजवादी पार्टी नेता मोहम्मद आजम खान के नेतृत्व वाले ट्रस्ट द्वारा संचालित मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की जमीन का पट्टा रद्द करने का है।