समय पर नहीं मिलेगा मुआवजा तो अफसर होंगे जिम्मेदार प्राकृतिक आपदा से पीड़ितों का


 बिलासपुर । प्राकृतिक आपदा से पीड़ित किसानों व आम लोगों के लिए राहत भरी खबर है। आपदा के बाद मुआवजा के लिए राज्य शासन ने समय सीमा तय कर दिया है। 15 दिन के भीतर मुआवजा राशि का वितरण करना होगा। तय समय सीमा के बाद राशि का वितरण ना करने पर सीधेतौर पर राजस्व अधिकारी जिम्मेदार होंगे। इसके लिए प्रतिदिन 100 स्र्पये का जुर्माना लगेगा। 30 दिन के लिए 25 हजार स्र्पये तय किया गया है। माना जा रहा है कि शासन की सख्ती के बाद पीड़ितों को राहत मिलेगी। प्राकृतिक आपदा से पीड़ितों के लिए पूर्व में बनाए गए नियमों में राज्य शासन ने जस्र्री बदलाव कर दिया है। आर्थिक सहायता पहुंचाने के मामले में शासन ने सख्ती बरती है। प्रविधान के अनुसार पीड़ितों को सहायता राशि उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी तहसीलदार की होगी या यूं कहें कि तहसीलदार के अधिकार क्षेत्र में मामला होगा तो 10 दिनों के भीतर पीड़ितों को मुआवजा राशि का वितरण तहसीलदार कार्यालय से होना जस्र्री कर दिया है। तहसीलदार के अधिकार क्षेत्र से बाहर होने और एसडीएम के अधिकार क्षेत्र में आने की स्थिति उनको संभागायुक्त व कलेक्टर से मुआवजा राशि के वितरण के लिए अनुमति लेनी होगी।