बिलासपुर । केंद्र सरकार ने एक निर्देश जारी कर कहा है कि 31 मार्च 2021 से पहले जिन हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास स्वीकृत किया गया है,ऐसे आवास का निर्माण 31 दिसंबर तक पूरा करना होगा। केंद्र के निर्देश से जिला पंचायत के अफसरों की परेशानी बढ़ गई है। ऐसे आवास को लेकर अब पड़ताल शुरू हो गई है। केंद्र सरकार ने यह निर्देश देश के सभी राज्यों के लिए जारी कर दिया है। केंद्र से मिले निर्देश के बाद राज्य शासन ने प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर के अलावा जिला पंचायत के सीईओ को निर्देशों का पालन करने व तय समय सीमा में अधूरे आवास को पूरा कराने की बात कही है। केंद्र ने साफ किया है कि ऐसे आवास का निर्माण 31 दिसंबर तक पूरा नहीं किए जाएंगे तो स्वीकृत आवास को निरस्त कर दिया जाएगा और शेष राशि नहीं दी जाएगी। पीएम आवास योजना के क्रियान्वयन में राज्य शासन द्वारा की जा रही लेटलतीफी और राज्यांश जमा करने में विलंब के कारण केंद्र सरकार ने इसके पहले भी स्वीकृत आवास में कटौती की गई थी।
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