बिलासपुर । चीफ जस्टिस एके गोस्वामी के निर्देश पर अवकाश के दिन रविवार को एडिशनल रजिस्ट्रार ने याचिकाकर्ता छात्र की याचिका पर सुनवाई के लिए डिवीजन बेंच का गठन किया। डिवीजन बेंच में दोपहर तीन बजकर 15 मिनट पर याचिका की फाइल पेश की गई। इसके बाद सुनवाई प्रारंभ हुई। याचिकाकर्ता के साथ ही राज्य शासन के विधि अधिकारियों के जवाब सुनने के बाद डिवीजन बेंेच ने संचालक चिकित्सा शिक्षा के अलावा अन्य विभाग के अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। याचिका की अगली सुनवाई के लिए डिवीजन बेंच ने दो जनवरी की तिथि तय कर दी है। राजेंद्र कुमार साव ने वकील सौरभ डांगी व अदिति सिंघवी के जरिए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में अर्जेंट हियरिंग के तहत याचिका दायर की थी। दायर याचिका में याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि नीट की परीक्षा दिलाई थी। बीडीएस(बैचलर आफ डेंटल एंड सर्जरी) में प्रवेश के लिए उन्होंने आवेदन जमा किया था। याचिका के अनुसार छत्तीसगढ़ में बीडीएस की काउंसिलिंग में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। बीडीएस में प्रवेश और काउंसिलिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शेष बची हुई स्ट्रे राउंड की सीटों पर आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया जा रहा है। बिना आरक्षण के ही सभी सीटों का सामान्य घोषित करते हुए प्रवेश की प्रक्रिया पूरी की जा रही है।
AD2
Social Plugin