स्व सहायता समूह के महिलाओं की याचिका पर 17 फरवरी को होगी सुनवाई

 बिलासपुर। स्व सहायता समूह की महिलाओं ने राज्य शासन के निर्णय को चुनौती देते हुए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में अलग-अलग जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में कहा है कि राज्य शासन ने रेडी टू ईट को ट्रलाइज्ड कर दिया है। इससे उनका रोजगार छिन गया है। परिवार के सामने आर्थिक संकट उठ खड़ा हुआ है। मामले की सुनवाई के बाद सिंगल बेंच ने सभी 287 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती देते हुए स्व सहायता समूहों ने डिवीजन बेंच में अपील पेश की है। इस मामले की सुनवाई 17 फरवरी को होगी।